नई दिल्ली, जनवरी 8 -- केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका का विरोध किया। याचिका में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने व उन पर 18 फीसदी जीएसटी हटाने की मांग की गई है। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ही एकमात्र संवैधानिक रूप से नामित संस्था है, जो जीएसटी से जुड़े मामलों पर सिफारिशें करती है। केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा। हलफनामे में कहा गया कि ऐसा हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए द्वारा संरक्षित संघीय संतुलन को भी बिगाड़ेगा। इसमें आगे कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का निर्देश देना, या जीएसटी काउंसिल को किसी खास नतीजे पर विचार करने या उसे अपनाने के लिए मजबूर करना, कोर्ट के जीएसटी काउंसिल की जगह लेने जैसा होगा।...