पटना, जुलाई 12 -- हाईकोर्ट ने पटना एम्स के यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ. कमलेश गुंजन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। डॉक्टर की ओर से अधिवक्ता अनुराग सौरभ ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान डॉक्टरों की ड्यूटी आपातकालीन सेवा में लगाई गई थी। घर से एम्स ड्यूटी जाने के दौरान पुलिस ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। पूछे जाने पर पुलिस ने डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार की और गाड़ी को जब्त कर आवेदक को थाने ले आई। काफी देर तक थाना में बैठाए रखने के बाद पुलिस ने उन्हें जमानत पर छोड़ा। बाद में डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले सम्मन जारी किया। सम्मन की जानकारी होने के बाद डॉक्टर ने हाईकोर्ट मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.