नई दिल्ली, अगस्त 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम ले जाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि मामले में एक अन्य पीठ ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष एक अधिवक्ता ने नगर निगम द्वारा लावारिस कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम ले जाने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देने और इस बारे में दाखिल अर्जी का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की और कहा कि दो जजों की पीठ द्वारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के खिलाफ 3 जज की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित किया है, बावजूद इसके नगर निगम ने अधिसूचना जारी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.