नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- यहां की एक अदालत ने गुरुवार को शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ एक मामले में जांच अधिकारी बदलने का अनुरोध किया था। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में, यह आरोप लगाया गया कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को एमयूडीए द्वारा 'अधिग्रहित जमीन के बदले में मैसूर के उस क्षेत्र में भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी भूमि की तुलना में अधिक था। याचिकाकर्ता ने अदालत से कर्नाटक लोकायुक्त को जांच के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय लोकायुक्त को जांच को 'यथाशीघ्र और अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का न...