गोरखपुर, सितम्बर 13 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। निराश्रित और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते हमलों पर लगाम के लिए शासन ने नगर निगमों, पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए निर्देश जारी किया है। कहा है कि काटने वाले निराश्रित कुत्ते को 10 दिन के लिए एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) डॉग केयर सेंटर में निगरानी में रखा जाए। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी शासनादेश आदेश के अनुसार, ऐसे कुत्तों का बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य होगा। उनके स्वास्थ्य और व्यवहार की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी और रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। छोड़ने से पहले कुत्ते में माइक्रो चिपिंग आवश्यक होगी, जिससे भविष्य में उसकी पहचान संभव हो सके। उसी कुत्ते द्वारा दूसरी बार काटने की घटना सामने आती है और वह अप्रेरित हमला सिद्ध होती है, तो उसे आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। इस तर...
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