रामपुर, जून 6 -- कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम के डिपो में 13 साल पहले हुए खाद्यान्न घोटाले के आरोपी दो कर्मचारियों को दोषी मानते हुए बुधवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। रामपुर के इस चर्चित घोटाले में चार लोग नामजद थे, जिनमें दो का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। यह मुकदमा भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मुरादाबाद लाल सेठी निवासी फिरोजपुर, पंजाब की ओर से शहजादनगर थाने में 26 मई 2012 को कराया गया था। जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना था कि शहजादनगर थाना क्षेत्र स्थित निगम का धमोरा डिपो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। डिपो पर तैनात कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ समय से खातों में सही प्रविष्टियां अंकित नहीं की जा रही थीं। इस पर 31 मार्च 2012 को स्टाक के सत्यापन के लिए गठित कमेटी ने छापा मारा था। कमेटी ने स्टाक का भौतिक सत...
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