शाहजहांपुर, फरवरी 20 -- जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि "एन्युटी भुगतान हेतु पात्र जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हो और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अन्तर्गत एन्यूटी प्राप्त करना चाहती है वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि से अगले 02 सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण (इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण-कैसिंल चैक/पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, संस्था विवरण) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी लेने की इच्छुक नहीं है. और उसकी सूचना शून्य मानी जायेगी।"
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