गिरडीह, जनवरी 5 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चौथे दिन रविवार को यातायात पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। यह अभियान योगीटांड़ चौक के समीप चलाया गया। जिसमें सभी वाहन चालकों को अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब सेवन तथा नशे के हालत में वाहन चलाने को लेकर जांच की गई। जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मो. वाजीद हसन द्वारा बताया गया कि शराब एवं नशे के हालत में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम -185 के तहत 10000 रुपए जुर्माना या 6 महीने जेल का प्रावधान है। उल्लंघन करनेवाले चालकों पर कार्यवाही होगी। सभी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने के प्रति जागरूक किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...