नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले को चुनौती देने वाली बायजू रवींद्रन की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एनसीएलएटी में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को साफ इनकार कर दिया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने बायजू की कंपनी पर 158.90 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में चूक के कारण दिवालिया प्रक्रिया (आईबीसी) शुरू करने के लिए कानूनी याचिका दायर की थी। एनसीएलएटी ने 17 अप्रैल के अपने फैसले में बायजू कंपनी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच ऋण निपटाने संबंधी हुए समझौते को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) से पहले का निपटान (प्री-सीओसी सेटलमेंट) मानने से इनकार कर दिया गया था।

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