नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- नई दिल्‍ली। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से प्रस्ताव रखा है कि निवेशकों को 80 प्रतिशत तक एकमुश्त रकम निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए और शेष 20 फीसदी रकम को एन्यूटी के रूप में पेंशन के लिए जमा रखना चाहिए। अब तक एनपीएस से बाहर निकलने पर निजी क्षेत्र के निवेशक केवल 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते थे और बाकी 40% रकम अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए एन्यूटी खरीदने में लगानी होती थी। नए प्रस्ताव के तहत यह नियम बदल जाएगा। इस बदलाव से निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अंशधारकों को एनपीएस में धन-प्रबंधन में ज्यादा स्वतंत्रता और बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो रिटायरमेंट पर ज्यादा नकदी हाथ में चाहते हैं। नियामक ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल...