रांची, फरवरी 17 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में सजायाफ्ता सूरज बनरा उर्फ करिया को जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने एक क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। चाईबासा कोर्ट ने सूरज बनरा को चार साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष और पुलिस की गंभीर प्रक्रियागत लापरवाही के कारण सजायाफ्ता को अंतरिम राहत देने का आधार बनता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बरामदगी सूची में आरोपी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे और नकद राशि की जब्ती सूची पर भी हस्ताक्षर अनुपस्थित थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक स्वीकृति आदेश को ट्रायल कोर्ट में एक्जिबिट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन कमियों को देखते हुए अदालत ने सजा निलंबन और जमानत याचिका स्वीक...
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