विकासनगर, नवम्बर 12 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के चार आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि एक की स्वीकार कर दी। एक मामले में खेमू पुत्र भूपाल सिंह व अनिल थापा पुत्र खड़क बहादुर निवासी ग्राम कथियान नाईल त्यूणी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आरोपियों को कालसी पुलिस ने 740 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों 13अक्टूबर से जिला कारागार में जेल भेज दिया गया था। बरामद चरस को दोनों ने स्वयं का बंजर जमीनों पर उगे भांग से बनाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरे मामले में शक्ति सिंह पुत्र सुरेश पुंडीर निवासी भोजावाला की ओर जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी को विकासनगर पुलिस ने 8.67 ग्राम स्...