चतरा, मई 16 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरुवार को एक एनडीपीएस एक्ट के आरोपी मंगर गंझू को 20 वर्ष की सजा और 1 लाख 75000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। मंगर गंझु कुंदा थाना क्षेत्र चुरकी सलगी गांव का रहने वाला है। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 63 /2023 दिनांक 18 मार्च 2023 का है। इस मुकदमे में सूचक ने सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली को गुप्त सूचना दिया था कि थाना क्षेत्र के भूईयाडीह के पास सुनसान झोपड़ी में अवैध अफीम की खरीद बिक्री होने वाली है। उसके बाद थाना प्रभारी ने वरिय पदाधिकारी को सूचना करते हुए दल बल के साथ उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा कि झोपड़ी में दो व्यक्ति कुछ बात चीत और लेनदेन कर रहे हैं। पुलिस बल को देखकर उसमें से एक व्यक्ति भाग...
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