पलामू, फरवरी 24 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी मो नवाज अंसारी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2024 को लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के करमा गांव स्थित आरोपी के घर में नशीले कोरेक्स सिरप की बिक्री किए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसी के आधार पर लेस्लीगंज थाना पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। तलाशी के दौरान उसके घर से 100 एमएल के कुल 900 पीस नशीला सिरप बरामद किया गया। पु...