चतरा, सितम्बर 13 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी वशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के कुरीद गांव निवासी राजू यादव को 18 वर्ष और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। यह मामला वशिष्ठ नगर थाना कांड संख्या 26 /2019 दिनांक 11 अप्रैल 2019 का है। इस मामले में थाना प्रभारी राजीव रंजन को गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर थाना क्षेत्र के कुरीद गांव निवासी राजू यादव और महेंद्र यादव के घर पर छापेमारी कर करीब 72 किलो पोस्ता दाना, जो की अफीम की खेती करने के लिए रखा गया था। इस मामले के अभियुक्त राजू यादव हरियाणा राज्य के सिरसा जेल में बंद है। न्यायालय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाया गया । सिरसा जेल ...