बदायूं, फरवरी 25 -- बदायूं, विधि संवाददाता। न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही दो को 25-25 सौ तथा तीसरे को 24 हजार व चौथे को 17 हजार रुपये जुर्माने देने का दिया हुक्म। एडीजीसी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक चार साल पहले वर्ष 2022 में मूसाझाग थाना पुलिस ने दातागंज क्षेत्र के गांव आन्नदपुर के रहने वाले अनेकपाल व खेमकरन को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलो...