चतरा, नवम्बर 13 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरूवार को एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त विकास कुमार दांगी को 5 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अभियुक्त विकास कुमार राजपुर थाना क्षेत्र के चीरीदीरी टोला का रहने वाला है। इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 7 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला राजपुर थाना कांड संख्या 15/ 2022 दिनांक 26 फरवरी 2022 का है। इस मुकदमे के सूचक सह थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि राजपुर थाना के ग्राम चिरीदीरी टोला के विकास कुमार दांगी पिता स्वर्गीय नरेश दांगी गीला अफीम मोटरसाइकिल से ग्राम गड़िया के तरफ से लेकर अपने घर आ रहे ह...