बदायूं, फरवरी 4 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश सुरेद्र पाल ने आरोपी धर्मपाल को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई अवधि के साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सात साल पहले वर्ष 2019 में वजीरगंज पुलिस ने बरेली के बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव मंशरामपुर के रहने वाले धर्मपाल को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक चंद्र पाल सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई है।

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