चतरा, दिसम्बर 12 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त 52 वर्षीय महेंद्र यादव को 15 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। डेढ़ लाख रुपए जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। महेंद्र राजपूर थानाक्षेत्र के जसपुर गांव का रहने वाला है। इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 9 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला राजपुर थाना कांड संख्या 20, 2021 दिनांक 17 मार्च 2021 का है। घटना के दिन एसडीपीओ अविनाश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जसपुर गांव के केल्हुआ गांव के टांड स्थित पाही पर एक ईट खप्रैल से बने मकान जो महेंद्र यादव का है। उसमें भारी मात्रा में डोडा अफीम छुपा कर रखा गया है। ...