चतरा, फरवरी 2 -- चतरा, विधि संवाददाता । जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त राजेश कुमार को 9 वर्ष की सजा और 90 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। राजेश हंटरगंज थाना क्षेत्र के काशी केवाल गांव का रहने वाला है। इस मुकदमे के सरकारी लोक अभियोजक ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 150, 2021 दिनांक 6 नवंबर 2021 का है। इस केस के सूचक ने अपने ब्यान में लिखा है कि दिनांक 5 नवंबर 2021 को गिद्धौर थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ हंटरगंज थाना आए, तथा गिधौर थाना कांड संख्या 55, 2021 दिनांक 20 सितंबर 2021 के संदीगध व्यक्ति के छापामारी हेतु अनुरोध की है। छापामारी हेतु अतिरिक्त सशस्त्र बल का म...