चतरा, अप्रैल 29 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त लावालौंग थाना क्षेत्र के कलयाणपुर गांव निवासी किशन गंझू को पांच वर्ष और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अधिक सजा भुगतना होगा। इस केस में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गांवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा दिलवाया। यह घटना लावालौंग थाना कांड संख्या 28/ 2021 दिनांक 5 मई 2021 की है। इस मुकदमे के सूचक थाना प्रभारी सह विनोद कुमार तिवारी ने अपने फर्द बयान में बताया कि दिनांक 5 मई 21 को जब वह पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे, तो सूचना मिली कि ग्राम कल्याणपुर स्थित किशनगंझू के घर में अवैध अफीम बेचने हेतु रखा गया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए सशस्त्र बलों...
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