नैनीताल, फरवरी 7 -- नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल की एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को आठ-आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों में उत्तर उजाला शनि बाजार गेट के पास वनभूलपुरा निवासी मो. अफसार और वारसी कॉलोनी वनभूलपुरा निवासी मो. अजीम अली शामिल हैं। 4 सितंबर 2019 को पुलिस ने इनके कब्जे से ट्रामाडोल, क्लोनाजेपाम, एसीक्लोपाम समेत अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की थीं। सजा के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (फौजदारी) पूजा साह ने कोर्ट में तर्क रखा। अदालत ने कहा कि...
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