चतरा, फरवरी 19 -- चतरा विधि संवाददाता जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रणधीर कुमार सिंह की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के जापुट गांव निवासी 20 वर्षीय अरविंद कुमार को 7 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मुकदमे में अभियुक्त के पास से 2 किलो गिला अफीम बरामद हुआ था। इस मुकदमे के सहायक लोक अभियोजक नंदलाल प्रसाद सिंह ने सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 89, 2024 दिनांक 19 अप्रैल 2024 का है। इस मुकदमे के सूचक सहायक अवर निरीक्षक कृष्णा कुजूर ने घटना के दिन गोसाईडीह डोभी चतरा मुख्य मार्ग के पास अस्थाई चेक नाका पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान एक टेंपो सवारी लिए हुए चेक पोस्...