बलिया, जनवरी 8 -- बलिया। कोर्ट ने गुरुवार को सहतवार नपं के वार्ड संख्या 12 निवासी अजय पासवान उर्फ गुडमुरिया को एक साल छह माह की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहतवार पुलिस ने दो जुलाई 2020 में आरोपी को 18 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़कर चालान कर दिया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुपवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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