उन्नाव, दिसम्बर 19 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को एक माह छह दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने 11 फरवरी 2021 को सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर नगर मोहल्ला निवासी रहमान के कब्जे से 1.250 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता विनय प्रकाश शुक्ला व मनीष शुक्ला ने बताया कि मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक बृजेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर तीन अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने साक्ष्य व दलीलों के आधार पर रहमान को एक माह छह दिन के कारावास की स...