उन्नाव, फरवरी 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 28 अगस्त 2022 को क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ला निवासी रेखा रावत को 1.750 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 10 सितंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

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