मुरादाबाद, जनवरी 22 -- एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 माह के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना मझोला के फकीरपुर फाटक के पास का है। 14 अप्रैल 2020 को फकीरपुरा फाटक के पास आरोपी सिकन्दर निवासी हबुड़ा बस्ती फकीरपुर थाना सिविल लाइंस को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 260 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इस मामले में वादी उप निरीक्षक पंकज कुमार रहे, जबकि विवेचना उप निरीक्षक राजकुमार द्वारा की गई। पैरवी की जिम्मेदारी कांस्टेबल राहुल ने निभाई। एडीजीसी नीलम वर्मा ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 11 माह का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ...
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