मिर्जापुर, अगस्त 12 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी शहर कोतवाली के राजश्री नगर कालोनी निवासी दीपू उर्फ लखन सोनकर को तीन माह 15 दिवस के सश्रम कारावास और 4000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला चील्ह थाने का है।

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