उन्नाव, अप्रैल 30 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम के मुकदमें की सुनवाई के दौरान दोषी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। सोहरामऊ थाना पुलिस ने 11 नवंबर 2020 को क्षेत्र के जैतीपुर गांव निवासी निर्लेश अवस्थी के कब्जे से 2.100 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक विमलकांत गोयल ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एसपीओ दीपक मिश्रा की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.