कानपुर, जनवरी 7 -- कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब पंद्रह माह पहले चरस के साथ पकडे़ गए युवक के मामले में सुनवाई पूरी होने के बद एडीजे कोर्ट संख्या-5 ने आरोपित पर दोषसिद्ध होने के कारण उसको एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। अकबरपुर पुलिस ने 26 अक्टूबर 2024 को रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ गांव के रहने वाले बांके पुत्र राधेश्याम को चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका चालान करने के बाद 7 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या-5 में चल रही थी। एडीजीसी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में पुलिस की विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक...