चित्रकूट, अप्रैल 10 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससीएसटी व एनडीपीएस एक्ट राममणि की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में राकेश बघेल निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता सनद मिश्रा ने प्रभावी बहस की।
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