आगरा, मई 15 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को एक साल एक माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार नौ फरवरी 2020 को उप निरीक्षक छेदालाल परिहार व पुलिस कर्मियों ने हनौता गांव के रहने वाले हरिपाल को 400 ग्राम नशीले पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में हरिपाल के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद इस मामले में हरिपाल के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरपाल को दोषी पाते हुए एक साल एक माह की सजा व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संदीप मिश्...