गिरडीह, दिसम्बर 12 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। एनडीपीएस एक्ट के तहत अदालत ने दो को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विशाल कुमार की अदालत ने गुरुवार को अवैध गांजा के व्यापार मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी निवासी मोहन पंडित एवं गजानंद पंडित उर्फ रॉकी पंडित को मामले में दोषी पाया है। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 286/2020 से संबंधित है। इस मामले के सूचक मुफस्सिल थाना के तत्कालिन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर हैं। प्राथमिकी गांजा का व्यापार करने एवं 4.9 किलोग्राम गांजा बरामद करने को लेकर दर्ज की गई थी।

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