गिरडीह, नवम्बर 20 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत घोडथम्बा ओपी क्षेत्र के बलहारा करमाटांड़ निवासी गौरी शंकर राय को दोषी करार दिया है। यह मामला धनवार थाना कांड संख्या 398/2020 से संबंधित है। आरोपित के खिलाफ साल 2020 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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