सिद्धार्थ, जून 12 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मो.रफी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के हौसलाताक कठेला जनुवी गांव निवासी राजकुमार उर्फ लुधई पुत्र राम महेश पर ढेबरुआ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित राजकुमार को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...