पटना, जनवरी 30 -- पटना हाईकोर्ट ने सूबे के राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षमता से ज्यादा भारी वाहनों के परिचालन पर केंद्र और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले ओवर लोडेड भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए सेंसर युक्त भार मापक मशीन लगे हैं। ऐसे में बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर लोडेड वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सेंसर युक्त भार मापक मशीन क्यों नहीं लग सकती। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता विकास कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि सड़कों के निर्माण मानक के तहत किया जाता है। लेकिन ओवरलोड गाड़ियों के...
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