लखीसराय, अप्रैल 25 -- भागलपुर/लखीसराय। एनएच 80 के नर्मिाण के दौरान सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में बरती गई अनियमितता के आरोप में विभागीय कार्यवाही में दोषी पाए गए तत्कालीन सहायक अभियंता शंभू कुमार को मिली दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक रोक की सजा बरकरार रह गई। पथ नर्मिाण विभाग ने पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है। शंभू कुमार अभी लखीसराय में एनएच डिवीजन में कार्यपालक अभियंता के पर हैं।

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