पटना, फरवरी 13 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ), पटना के क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम के नाम पर पंजीकृत कृषि भूमि के रूप में 17 लाख 35 हजार 880 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसे धन शोधन निवारण अधिनियम ( प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ईडी ने सीबीआई, पटना की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1968 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम के खिलाफ दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नाम पर ऐसी संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी ज्ञात आय के स्रोत...
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