चम्पावत, दिसम्बर 10 -- अदालत ने एनआई एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त किया है। इससे पूर्व आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह माह की सजा सुनाई थी। अपील के बाद आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार लोहाघाट के कोयाटी निवासी जीवन सिंह बोहरा ने दिसंबर 2022 में अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि सुंई, लोहाघाट निवासी कमल ओली को पांच लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन बाद में पता चला कि कमल का खाता बंद चल रहा है। उन्होंने मूल राशि के साथ 12 फीसदी ब्याज और अधिवक्ता की फीस के 50 हजार देने को लेकर वाद दायर किया। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमल ओली को छह माह की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई। कमल ने इसके खिलाफ जिला जज के यहां अपील की। जिला जज ने दोबारा से निचली अदालत में सुनवाई के आदेश दिए। कमल की ओर से पेश तथ्यों के बाद न्यायिक ...