नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- यहां की एक अदालत ने सोमवार को वरिष्ठ जेडी(एस) विधायक और पूर्व मंत्री एच. डी. रेवन्ना को 2024 में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले से बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने हसन जिले के होलेनारसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले से एच.डी. रेवन्ना को बरी कर दिया। इससे पहले, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेवन्ना के खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के बाद, इसे ट्रायल कोर्ट को यह विचार करने के लिए भेजा था कि क्या शिकायत दर्ज करने में चार साल की देरी को माफ किया जा सकता है।

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