रुद्रपुर, अप्रैल 1 -- रुद्रपुर। स्थायी लोक अदालत ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को केला देवी पत्नी तेजपाल निवासी वार्ड नंबर 4 महुआडाबरा जसपुर को 10.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिए हैं। केला देवी ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ स्थायी लोक अदालत ऊधमसिंह नगर में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी अध्यक्ष अब्दुल नसीम एवं सदस्या अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर यह निर्णय सुनाया। इस आदेश के बाद केला देवी को राहत मिली है।
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