नई दिल्ली, अगस्त 18 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अदालत द्वारा एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन को नोटिस जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की पीठ ने पांच अगस्त के फैसले में कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले शिकायत को सत्यापित करना चाहिए था। इस आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के स्थायी न्यासी प्रशांत मेहता ने गिरगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दायर की थी। इसमें उन्होंने मानहानि से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत जगदीशन के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था।

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