फरीदाबाद, जनवरी 15 -- फरीदाबाद। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने प्लॉट आवंटन से संबंधी एक मामले एचएसवीपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एचएसवीपी ने आवंटियों को तय समय पर प्लॉट आवंटित नहीं किए। इसके अलावा संबंधित विकास कार्य भी पूरे नहीं थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्लॉट की ई-नीलामी से पूर्व विकास कार्य पूरा किया जाना आवश्यक है। विकास कार्य पूरे होने के बाद ही प्लॉट की नीलामी और कब्जा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। आयोग के निर्देश के अनुसार 24 नवंबर 2023 को जारी आवंटन पत्र के साथ कब्जा तया गया था, जबकि स्थल पर कुछ विकास कार्य शेष थे। आवंटन शर्त के अनुसार 30 दिनों के भीतर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में ब्याज देनी होती है। ताकि आंवटियों को परेशान न होना पड़े। इसके अलावा आयोग ने हिदायत दी है कि भविष्य में विकास कार्यों की स्थिति सुनिश...