बगहा, मार्च 18 -- बेतिया, निज संवाददाता। एक अप्रैल तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद बिना एचएसआरपी नंबर वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग के रडार पर अब वैसे वाहन है जिन पर एचएसआरपी नंबर नहीं है। इन वाहनों पर विभाग एक अप्रैल से भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। एक अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी तो वाहन संबंधित किसी भी तरह के कार्यों के लिए आवेदन स्लीप को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने इस संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किया है। क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट : एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक विशेष प्रकार का नम्बर प्लेट है, जिसे पूरी तरह से अलमुनियम से तैयार किया गया है...