नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने उम्रकैद काट रहे एक व्यक्ति को सशर्त जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह लगभग 15 वर्षों से जेल में है और एचआईवी से पीड़ित है, जबकि दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील लंबित है। जस्टिस राजशेखर मंथा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई की नगण्य संभावना' को देखते हुए अपील के निपटारे तक उसकी सजा निलंबित कर दी। जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया कि व्यक्ति को 10,000 रुपये के मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों, जिनमें से एक स्थानीय निवासी होना चाहिए, के बाद जमानत पर रिहा किया जाए।

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