श्रावस्ती, मार्च 28 -- श्रावस्ती। मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में एचआईवी एड्स विषय पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों प्रतिनिधियों का संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसमें सीएमओ डा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एचआईवी पाजिटिव मरीजों की गोपनीयता भंग करने व भेदभाव करने वाले व्यक्ति को एक लाख तक का जुर्माना तथा तीन माह से लेकर दो वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है। एड्स नियंत्रण अधिकारी डा केके वर्मा ने बताया कि संक्रमित मां से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को समय से एआरटी प्रारम्भ कर बचाया जा सकता है। संक्रमित मां से जन्मे बच्चें को बचाव के लिए औषधि दी जाती है। इस अवसर पर एसीएमओ डा वीके श्रीवास्तव, डा अनिल त्रिपाठी, डा राकेश शर्मा, सालिकराम गुप्ता, अनूप कुमार, स्नेहा तिवारी, गुलाम मुस्तफा सहि...