बेगुसराय, नवम्बर 7 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिले में मतदान समाप्ति के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण करना या कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि यह प्रतिबंध 06 नवंबर 2025 को प्रातः 07:00 बजे से लेकर अंतिम चरण के मतदान 11 नवंबर 2025 को संध्या 06:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोई भी मीडिया संस्थान, राजनीतिक दल, उम्मीदवार या आम नागरिक टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना...