सिद्धार्थ, फरवरी 1 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या का इल्जाम सही साबित होने पर एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अन्य आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई और 5200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अनीत पत्नी अर्जुन निवासी परसा देवाइच थाना ढेबरुआ व बसंतलाल प्रजापति पुत्र रामसेवक प्रजापति निवासी कल्लूडीहवा थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर के खिलाफ 2017 में ढेबरुआ थाना में धारा 302, 201, 187, 212 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने अनीत पत्नी अर्जुन निवासी परसा देवाइच थाना ढेबरुआ को धारा 302 व 201 में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सज...