पीलीभीत, फरवरी 1 -- टयूशन पड़ने गई अबोध बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी टीचर को अपर सत्र न्यायाधीश(दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम)कोर्ट नम्बर एक गीता सिंह ने दोषी पाते हुए एक लाख एक हजार रुपए जुर्माना समेत 25 साल की सजा से दंडित किया। अर्थ दण्ड की धनराशि जमा होने पर सम्पूर्ण धन राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। भियोजन के अनुसार थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्रामीण ने थाना जहानाबाद में तहरीर देकर कहा कि 28 अक्टुबर 2020 को सुबह आठ बजे उसकी पांच बर्षीय पुत्री गाँव के गजेंद्र के पास पड़ने गई थी। गजेंद्र ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की वहां से आकर बेहोश हो गई। होश आने पर लड़की ने घटना बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने व...
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