आगरा, फरवरी 14 -- षड्यंत्र करके एक लाख रुपये लूटने के आरोपी राजाराम निवासी कस्बा थाना अम्बा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष नौ माह के कारावास और साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रूपेश गोस्वामी ने वादी, विवेचक समेत अन्य गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। वादी मोहन सिंह निवासी ग्राम अकोला ने थान पिनाहट में 25 अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था।

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